CG News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन से जुड़े मामलों में अब कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक सुनवाई कर सकेंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्व से जुड़े मामलों की सुनवाई में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध महानिरीक्षक पंजीयनक एवं अधीक्षक मुद्रांक प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे।