CG BREAKING: Big relief from Chhattisgarh government, now registration fee for property purchase will be charged only at the guideline rate.
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति खरीदी में रजिस्ट्री शुल्क को गाइडलाइन दर पर लागू करने काफैसला किया है। इसका मतलब है कि अगर आप 15 लाख रुपये की प्रापर्टी खरीदते हैं, तो भी रजिस्ट्री शुल्क 10 लाख रुपये केअनुसार चार प्रतिशत यानी 40,000 रुपये लगेगा।
इस फैसले से उन नागरिकों को लाभ होगा जो बैंक लोन लेकर संपत्ति खरीदते हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इससे मध्यम वर्गीयपरिवारों को वास्तविक मूल्य के आधार पर अधिक बैंक लोन लेने में सहूलियत होगी और संपत्ति बाजार में पारदर्शिता व स्पष्टता को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा यह नीति आमजनों को न्यायिक प्रकरणों में भी संपत्ति का वास्तविक मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगी। यदि कभी संपत्ति में कुछ धोखाधड़ी पाई गई तो व्यक्ति विक्रेता से वही मुआवजा पाने का हकदार होता है, जो रजिस्ट्री पेपर में लिखा हुआ है।