शाहरुख को जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी वकील 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में

मुंबई. शहर की एक अदालत ने अभिनेता शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोपों को लेकर गिरफ्तार छत्तीसगढ. के एक वकील को बृहस्पतिवार को 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. मुंबई पुलिस ने आरोपी वकील फैजान खान को मंगलवार को छत्तीसगढ. की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार किया था. छत्तीसगढ. की एक अदालत से आरोपी की ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे यहां लाया गया. पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी को यहां बांद्रा की एक अदालत में पेश किया और मामले में जांच के लिए उसकी सात दिन की रिमांड का अनुरोध किया.

आरोपी के अधिवक्ताओं अमित मिश्रा और सुनील मिश्रा ने कहा कि कथित घटना से पहले फैजान खान का फोन चोरी हो गया था.
उन्होंने दलील दी कि उनके फोन से धमकी भरी कॉल करना उनके खिलाफ साजिश है क्योंकि उन्होंने शाहरुख की फिल्म ‘अंजाम’ (1994) में हिरनों के शिकार को लेकर उनके एक संवाद पर अभिनेता के खिलाफ मुंबई पुलिस में पहले एक शिकायत दर्ज कराई थी.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 18 नवंबर तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया.

बांद्रा थाने में पांच नवंबर को एक फोन आया था और कॉल करने वाले ने शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपये मांगे थे. शाहरुख खान का घर बांद्रा इलाके में है. इसके बाद अज्ञात कॉलर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(4) (मृत्यु या गंभीर चोट की धमकी सहित जबरन वसूली) और 351(3)(4) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया.
फोन करने वाले की पहचान बाद में फैजान खान के रूप में की गई और उसके रायपुर में होने का पता चला. फैजान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले संवाददाताओं से कहा था कि दो नवंबर को उसका फोन चोरी हो गया था और उसने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई थी.

शाहरुख की फिल्म ‘अंजाम’ के एक दृश्य को लेकर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा था, ”मैं राजस्थान का रहने वाला हूं. बिश्नोई समुदाय मेरा दोस्त है. उनके धर्म में हिरन की रक्षा करना शामिल है. तो यदि कोई मुसलमान हिरन के बारे में ऐसी कोई बात कहता है तो यह निंदनीय है. इसलिए मैंने आपत्ति जताई थी.” इससे पहले अभिनेता सलमान खान के लिए भी कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से ऐसे धमकी भरे फोन कॉल आ चुके हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *