महासमुंद:-अवैध महुआ शराब पर कार्यवाही अलग-अलग मामले पर 268 प्लास्टिक बोरियों भरी हुई हाथ भट्टी महुआ मदिरा बरामद किया

28 अक्टूबर 2024/ महासमुंद / जिला महासमुंद की संयुक्त टीम मे आबकारी वृत्त बसना सरायपाली, पिथौरा, बागबाहरा, एवं महासमुंद आंतरिक के द्वारा ग्राम (पठारिपाली) बेलडीह पठार सागुन भूतका में बेलडीही नाला के किनारे दो अलग अलग जगह में झाड़ियों में कुछ लोगो के द्वारा शराब निर्माण करते देखा-

जो आबकारी टीम को देख भागने लगे, आबकारी कर्मचारियों ने पीछा किया अंत में जंगल का फायदा उठा कर भागने में सफल हो गये। तलाशी के दौरान अलग अलग जगह पर छुपा कर रखा हुआ 268 प्लास्टिक बोरियो में भरी हुई महुवा लहान प्रत्येक में 50-50 किलो ग्राम कुल मात्रा 11400 किलो ग्राम तथा अलग अलग पात्र में भरी हुई 680-00 बल्क लीटर हाँथ भट्टी महुआ मदिरा बरामद कर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2011 की धारा 34 (1) A, E, F, एवं 34(2)

आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा आरोपीयों की पतासाजी की जा रही है। कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक हृदय कुमार तिरपुड़े, दरसराम सोनी, मुकेश कुमार वर्मा, शिवशंकर नेताम, विकाश बढ़ेंद्र एवं आबकारी आरक्षक राजकिशोर पांडे, देवेश मांझी, एवं समस्त आबकारी स्टॉफ उपस्थित रहे।

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