मुंबई. बंबई उच्च न्यायालय ने 2001 में यहां होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के संबंध में गैंगस्टर छोटा राजन को दी गई उम्रकैद की सजा बुधवार को निलंबित कर दी और मामले में उसे जमानत दे दी. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चह्वाण की खंडपीठ ने राजन को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी. बहरहाल, राजन अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अभी जेल में ही रहेगा.
इस साल मई में एक विशेष अदालत ने राजन को होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनायी थी. राजन ने सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी. उसने सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था.
मध्य मुंबई के गामदेवी में ‘गोल्डन क्राउन’ होटल के मालिक जय शेट्टी की चार मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर राजन गिरोह के कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. जांच से पता चला था कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के एक सदस्य हेमंत पुजारी से वसूली का फोन आया था और पैसे न देने के कारण उसकी हत्या की गयी थी. वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा राजन अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में है.