बेंगलुरु. बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने 33 वर्षीय रेणुकास्वामी की हत्या के संबंध में सोमवार को कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा और उनकी मित्र पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. अभिनेता के प्रशंसक रेणुकास्वामी की उसके गृहनगर चित्रदुर्ग से अगवा कर कथित तौर पर दर्शन और उनके गिरोह के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित कर हत्या कर दी गई थी.
रेणुकास्वामी ने मामले के मुख्य आरोपी और अभिनेता की मित्र पवित्रा गौड़ा को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजे थे, जिस वजह से दर्शन नाराज हो गया था. ऐसा बताया जाता है कि इस बात से नाराज होकर उकसावे में ही रेणुकास्वामी की हत्या हुई. रेणुकास्वामी का शव नौ जून को बेंगलुरु के सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट परिसर के पास एक नाले के बाहर मिला था. बेंगलुरु पुलिस ने सितंबर में इस मामले में दर्शन और गौड़ा सहित 17 लोगों को आरोपी बनाते हुए 3,991 पृष्ठों का एक विस्तृत आरोपपत्र दायर किया था.