बिलासपुर, बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कोई खाताधारक अपने बैंक में जमा धन राशि के संबंध में सही जानकारी नहीं देता है, तो उस राशि को आयकर के दायरे में लाया जा सकता है. यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया.
डिवीजन बेंच ने आयकर अधिनियम की धारा 68 और 69ए का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि खाताधारक को बैंक में जमा राशि की सही जानकारी देना अनिवार्य है. यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो वह राशि आयकर के दायरे में आ सकती है.
इसके अलावा, बेंच ने यह भी कहा कि यदि जमा की गई राशि किसी तीसरे पक्ष के नाम पर है, तो उस व्यक्ति से जमा राशि के स्रोत के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी जानी चाहिए. यह जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसके नाम पर खाता दर्ज है यह महत्वपूर्ण निर्णय दिनेश सिंह चौहान की याचिका पर सुनाया गया है, जो बैंक जमा राशि की जानकारी से संबंधित है. यह फैसला न केवल खाताधारकों के लिए, बल्कि आयकर विभाग के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रस्तुत करता है.